एनएच-74 घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह पर एंटी करप्शन कोर्ट 16 को तय करेगी आरोप
नैनीताल (उद संवाददाता)। एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह पर अब एंटी करप्शन कोर्ट 16 नवंबर को आरोप तय करेगी, जबकि एडीएम तीर्थपाल पर आरोप तय कर दिए हैं। गुरुवार को एंटी करप्शन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट में डीपी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर होने की जानकारी देते हुए पांच दिसंबर तक हाजिरीमाफी का प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की हाजिरी माफी देते हुए 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। जबकि इसी घोटाले में आरोपित 22 अन्य आरोपितों के मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर होगी। अब आरोपितों पर गवाही पांच नवंबर से शुरू होगी। एंटी करप्शन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट में डीपी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर होने की जानकारी देते हुए पांच दिसंबर तक हाजिरीमाफी का प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की हाजिरी माफी देते हुए 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। जबकि इसी घोटाले में आरोपित 22 अन्य आरोपितों के मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर होगी। उधर घोटाले के ही अन्य केस में आरोपित रामदिया चैधरी व कुलदीप चैधरी निवासी मुड़ियाआनी तथा आशिफ निवासी मढैया की रतना थाना बाजपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।