कम्पनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
रूद्रपुर। रामपुर स्थित एक कम्पनी के संचालकों द्वारा रूपए जमा कराकर दोगुना देने व सदस्य बनाने पर रूपए देने का प्रलोभन देकर हजारों रूपए की धोखाधड़ी करने पर चार संचालकों के खिलाफ रपट दर्ज करायी गयी है। दर्ज रपट में गणेश गार्डन तीनपानी डाम ट्रांजिट कैंप निवासी असगर रजा पुत्र अमजद ने बताया कि शंकरपुर रामपुर स्थित जीएल शाइन कम्पनी के संचालकों कुंवरपाल सिंह, रूप किशोर, प्रकाश सिंह व नवल किशोर द्वारा उससे सम्पर्क किया गया तथा बताया कि कम्पनी में निवेश करो जिसमें 10माह में निवेश का दोगुना रूपया वापस किया जायेगा। साथ ही कम्पनी में सदस्य बनाने पर प्रत्येक व्यक्ति पर 1500 रूपए प्रोत्साहन भी दिया जायेगा। असगर का कहना है कि संचालकों ने उससे 30हजार रूपए यह कहकर लिये कि 10माह में 60हजार रूपए वापस कर दिये जायेंगे। जिसके पश्चात संचालकों ने उसकी आईडी अमन इंटरप्राइजेज नाम से बना दी जिसके पश्चात सहयोगियों सुमन पत्नी सुरेंद्र, निवासी ग्राम जयनगर नं- 5, मो- अली पुत्र हसमत निवासी पहाड़गंज व तरलीम पुत्र अब्दुल हफीज निवासी प्रीत विहार से भी संचालकों द्वारा धनराशि ली गयी। असगर का कहना है कि जब उसे कम्पनी की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो उसने जांच की तो पता लगा कि कम्पनी राज्य एवं केंद्र सरकार से पंजीकृत नहीं है और न ही कम्पनी को रूपए लेनदेन का कोई अधिकार है। असगर ने बताया कि कम्पनी संचालकों द्वारा उसे व उसके सहयोगियों से धोखाधड़ी कर रूपया ले लिया गया है। पुलिस ने रपट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
