सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की याचिका पर दखल से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की याचिका पर दखल से किया इनकार
नई दिल्ली(उद ब्यूरो)। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका को सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर माना जाए और केंद्र को ज्ञापन दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिन्दुस्तान कर दिया जाए। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा। महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहां आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडस वैसी यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहना उनके लिए असुविधाजनक था। तभी से भारत, इंडिया हो गया। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत।

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