अब प्रशासन की निगरानी में होगा राहत सामग्री का वितरण
राहत सामग्री के वितरण के लिए डीएम ने जारी की नई गाईडलाईन,अब कोई भी संस्था या व्यक्ति सीधे किसी व्यक्ति को नहीं देगा राहत सामग्री
रूद्रपुर(उद संवाददाता)। जनपद मे लाॅक डाउन के दौरान कतिपय सामाजिक संगठनो एवं व्यक्तियों द्वारा असहाय, निर्वासित या फॅसे हुए व्यक्तियो की मदद हेतु अनेक प्रकार के प्रयास किये जा रहे है। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया उनके संज्ञान मे लाया गया है कि सामाजिक संगठनो एवं जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों मे समन्वय के अभाव के कारण राहत पहुंचाने मे कुछ विसंगतिया हो रही है। उन्होने बताया राहत सामग्री का असमान रूप से वितरण हो रहा है। कोई व्यक्ति सरकारी राशन के साथ-साथ कई संस्थाओ से भी राशन प्राप्त कर रहा है और किसी को समुचित राशन भी प्राप्त नही हो पा रहा है। उन्होने बताया कुछ मामलांे राहत वितरण के समय सामाजिक दूरी के मानकांे का पालन नही किया जा रहा है और अत्यधिक भीड होने तथा सामग्री प्राप्त करने की होड़ मे शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है जिससे लाॅकडाउन के नियमो का पालन किये जाने मे बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होने बताया कुछ संस्थाओं/ संगठनों मे आपसी होड के तहत राहत वितरण जैसे पुनीत कार्य मे अच्छी मंशा के उपरान्त भी विवाद उत्पन्न हो रहा है। उन्होने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आदेश दिये है कि जनपद मे कोई भी संस्था/ व्यक्ति अपने स्तर से सीधे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत सामग्री का वितरण/ राहत उपलब्ध नही करायेंगे बल्कि राहत सामग्री का वितरण या राहत कार्य प्रशासन के समन्वय और सहयोग से सम्बन्धित नगर आयुक्त/उप जिला अधिकारी की अनुमति/निगरानी मे चिन्हित व्यक्तियांे व निर्धारित स्थानों मे ही किया जायेगा। भोजन या राशन वितरण के कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किये जाने से जरूरतमंद व्यक्ति की भावनायें आहत होती है, इसलिए राहत वितरण के कार्याे को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित कराया जाना प्रतिबन्धित होगा। उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पका हुआ भोजन प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर ही पुलिस/प्रशासन के क्यूआरटी वाहनो के माध्यम से सम्बन्धित थानो की निगरानी मे चिन्हित व्यक्तियो व निर्धारित स्थानो मे ही वितरित किया जायेगा। उन्होने बताया कच्चे राशन की मात्रा मे एकरूपता बनाये रखने के लिए वितरित किये जाने वाले राशन किटो मे प्रशासन द्वारा निर्धारित मात्रा मे राशन किट पात्र एवं जरूरतमंदो को वितरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर आयुक्त/उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा और नगर आयुक्त/उप जिलाधिकारी द्वारा ही जरूरतमंद व्यक्ति का चयन कर वितरण कराया जायेगा, वितरण के दौरान सम्बन्धित संस्था या व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियांे/कार्मिको के साथ उपस्थित रह सकते है। उन्होने बताया राहत वितरण/अन्य प्रकार से राहत कार्य हेतु पूर्व मे निर्गत पास दिनांक 25 अप्रैल, 2020 के उपरान्त निष्प्रभावी माने जायेंगे और उन्हे मूल रूप से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के कार्यालय मे जमा किया जाना आवश्यक होगा, जो संस्था/व्यक्ति राहत कार्य करना चाहती है तो वह नये सिरे से पास सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी ने बताया यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 के सुसंगत प्रावधानो का उल्लंघन माना जायेगा।