फ्रीहोल्ड प्लाटों की बिक्री पर रोक से खड़ी हुई मुश्किलें
डीएम के आदेश से प्रापर्टी डीलिंग का व्यवसाय ठंडा पड़ने के आसार
रूद्रपुर (उद संवाददाता)। नगर निगम क्षेत्र में नजूल नीति 2009 के तहत फ्रीहोल्ड कराये गये भूखण्डों की बिक्री पर रोक लगने से सैकड़ों लोगों के सामने मुश्किले खड़ी हो गई है। क्योकि इन प्लाटों से जुड़े सभी व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहे है। इस आदेश से रूद्रपुर में प्रापर्टी डीलर का व्यवसाय कर रहे लोगों का कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हो जायेगा। आजकल वैसे ही कारोबार में मंदी का साया पड़ा हुआ है और ऊपर से फ्रीहोल्ड नजूल प्लाटों की बिक्री पर रोक से कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा जिसका खमियाजा क्षेत्र की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने नजूल नीति 2009 के तहत फ्रीहोल्ड कराये गये प्लाटों की बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिलाधिकारी के इस आदेश को उच्चन्यायालय के आदेश के अनुपालन में देखा जा रहा है। जिसमें उच्च न्यायालय के एक याचिका का निस्तारण करते हुये वर्ष 2009 की नजूल नीति को खारिज कर दिया गया था और इस नीति के तहत किये गये फ्री होल्ड को भी निरस्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिये गये थे। वैसे तो उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुये स्टे दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी विचाराधीन है बताया जाता है कि इस याचिका पर सुनवाई जून माह के पश्चात होनी है। जिलाधिकारी द्वारा नजूल नीति 2009 के तहत फ्रीहोल्ड कराये गये प्लाटों की बिक्री पर अंतरिम रोक लगा देने से इन प्लाटों को फ्रीहोल्ड कराने वाला और वर्तमान में इनके स्वामी सहित सभी के हित प्रभावित होना लाजिमी है। क्योकि यह जरूरी नही है कि जिसके नाम से प्लाट फ्रीहोल्ड हुआ था आज भी उसके नाम से उक्त प्लाट की रजिस्ट्री है। क्योकि प्रापर्टी का एक नाम से दूसरे नाम में जाना एक व्यवहारिक प्रक्रिया है और यह एक कारोबार का हिस्सा है। बहरहाल जिलाधिकारी ने नजूल नीति 2009 के तहत फ्रीहोल्ड कराये गये प्लाटों की बिक्री पर अंतरिम रोक लगाते हुये शासन से इस सम्बंध में आवश्यक मार्गदर्शन मांगा है।
फ्रीहोल्ड प्रापर्टी बेचना लोगों का अधिकारः ठुकराल
रूद्रपुर। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में नजूल नीति 2009 के तहत फ्रीहोल्ड कराये गये भूखण्डों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश पर विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि फ्रीहोल्ड प्रापर्टी बेचना लोगाों का अधिकार है। इस अधिकार से लोगों को वंचित करना ठीक नही है। यदि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि जिलाधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो इस सम्बंध में मुख्यमंत्री से वार्ता की जायेगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाया जायेगा।