ग्राम प्रधानों की बढ़ी पावर

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ग्राम प्रधानों की बढ़ी पावर
देहरादून(उद संवाददाता)। कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन में फंसे लोगों को सरकार अब वापस उनके गांव ला रही है। कई प्रवासियों को उनके गांव पहुंचाया भी जा चुका है। ऐसे में ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम हो जाती है। इसको देखते हुए सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही कई अधिकार भी दिए हैं। अगर कोई ग्राम प्रधान की बात नहीं मानता है या उनका विरोध करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी आदेश में कहा है कि ग्राम सभा के प्रधानों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 (एच) प्रधानों को शक्तियां दी गई हैं। ग्राम प्रधान गांव में आने वाले लोगों की पूरी जानकारी प्रशासन को देंगे। गांव आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल फोन में कोविड-19 से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। ग्राम प्रधान सभी बाहर से आए लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कराएंगे। ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान की बात माननी होगी। अगर ये लोग घर पर क्वारंटी नहीं हो सकते हैं, तो इनके लिए स्कूल और पंचायतघर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। ग्राम प्रधान किसी भी व्यक्ति में लक्षण नजर आने पर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके लिए जो भी खर्च होगा। उसका भुगतान सरकार करेगी। हालांकि इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।

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