February 14, 2026

Uttaranchal Darpan

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यूपी में वीकेंड लाॅकडाउन, बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना 

शराब की दुकानें और बार भी दो दिन बंद रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू 
लखनऊ। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लाॅकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार-दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, कोविड-19 बढ़ते मामलों के चलते वाराणसी जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लाॅकडाउन का ऐलान किया है। दोनों दिन बनारस पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी की ही दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिलेगी। शराब की दुकानें और बार भी दो दिन बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यूपी सरकार के नए फरमान के मुताबिक, अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हाॅस्पिटल बनाने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी हाॅस्पिटल को कोविड हाॅस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, प्रयागराज में यूनाइटेड मेडिकल काॅलेज को डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, एम्बुलेंस का रिस्पाॅन्स टाइम कम से कम हो। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल की संख्या बढ़ाई जाए, एल-2 व एल-3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लगातर बढ़ोतरी की जाए, कहीं भी बेड की कमी कतई न हो, अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट हो।

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