February 26, 2026

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चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान: अब मीडियाकर्मी भी पोस्टल बैलेट से चुनाव में वोट डाल सकेंगे

पत्रकारों के साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को भी सुविधा मिलेगी
नई दिल्ली। देश में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारियों से लगा हुआ है।इस बीच पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है। आयोग ने इस अधिसूचना में बताया है कि अब मीडियाकर्मी भी चुनाव में अपना प्रतिभाग कर सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक, वोटिंग ड्यूटी में लगे सभी मीडियाकर्मी अपनी तैनाती स्थल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि ये सुविधा केवल उन्हें ही मिलेगी जिनके लिए चुनाव आयोग ने प्राधिकार पत्र जारी किया है। पत्रकारों के साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी लेना होगा। हालांकि उनके पास मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड करने का भी विकल्प होगा। चुनाव आयोग (ईसी) ने इस सुविधा के लिए सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है। गौरतलब है कि मतदान दिवस की कवरेज के लिए पत्रकारों और आवश्यक सेवाओं में लगे लोग विधानसभा चुनावों में पहले ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि आवश्यक सेवाओं में मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।चुनाव आयोग इस फैसले से मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है लेकिन विभिन्न राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते है। कामगार और निजी संस्थानों में काम करने वाले लाखों श्रमिक और कर्मचारी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते है। ऐसे में चुनाव आयोग को पोस्टल बैलेट से मतदान का दायरा बढ़ाने के साथ ही सभी मतदाताओं को इसका खूला विकल्प देना चाहिये।

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