जोली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को अवैध निर्माण पर 12 करोड़ की वसूली का नोटिस
किच्छा(उद संवाददाता)। जोली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को प्रशासन ने उच्च न्यायालय में दायर जन हित याचिका के अनुक्रम में सरकारी चक रोड, गूल,नाली पर अतिक्रमण करने के प्रकरण में कारण बताओं नोटिस चस्पा किया गया है। बुधवार को उपजिलाधिकारी कोस्तुभ मिश्रा, नायब तहसीलदार सुरेश चंद्र बुडलाकोटी, कानूनगो एवं हल्का पटवारी अशोक चौहान ने रुद्रपुर रोड स्थित जोली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बसंत गार्डन कॉलोनी में पहुंचे जहां पर कंपनी के पार्टनर पुष्कर राज्य पुत्र अमरनाथ जैन, प्रहलाद राम पुत्र लालचंद, गजानन बंसल पुत्र जयराम बंसल, प्रदीप कुमार बंसल पुत्र ओमप्रकाश बंसल, अनिल कुमार पुत्र महेंद्र कुमार के नाम से जारी कारण बताओं नोटिस चस्पा किया गया। जबकि पूर्व में ही उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में बसंत गार्डन कॉलोनी में नक्शे में चेक जांच करके अतिक्रमण में क्षेत्र चिंहित किया गया था। प्रशासन द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि खसरा नंबर 329, 330, 370 कुल भूमि दशमलव 732 हेक्टेयर 6ऋ 1के अलावा श्रेणी श्रेणी छः 2 की खसरा नंबर 374, 365, 373, 372 371, 317, 319 ,320, 321, 366, 325, 326 एवं 368 की कुल रकबा भूमि 716. 9708 के अलावा दशमलव 18 हेक्टेयर भूमि को भूमि को कब्जा करके उसका उपयोग किया गया है जिसका मूल्य 12 करोड़ 6 लाख 8 000 जमा किये जाने के आदेश जॉली डेवलपर्स के पार्टनर को चस्पा किया गया है। नोटिस मे जोली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पार्टनर को सात दिन का समय देते हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ जुर्माना राशि भी जमा करने का आदेश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाएगा।