जांच में दोषी पाए गए सितारगंज के पूर्व चेयरमैन, ईओ और अवर अभियंता
रुद्रपुर। सितारगंज नकुलिया चौराहा मुख्य मार्ग में बाबा साहेब डा- भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने हेतु अवैध तरीके से चबूतरे का निर्माण किये जाने की शिकायते जिलाधिकारी को मिल रही थी। इसे गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डा- नीरज ऽैरवाल द्वारा अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल व अपर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पिंचा को जांच अधिकारी बनाया गया। अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुत्तफ़ जांच कर आख्यां जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गई, जांच मे अपराधिक कृत्य होना पाया गया है। जांच समिति नेे बताया है पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका कान्ता प्रसाद सागर द्वारा अपने पद का गम्भीर दुरूपयोग करते हुए प्रतिबन्धित/सार्वजनिक स्थल पर चबूतरे का निर्माण करवाकर अपराधिक कृत्य किया गया है। चबूतरा निर्माण से सार्वजनिक भूमि मे अतिक्रमण व उच्च न्यायालय के निर्देशों की वर्णित व्यवस्था का उल्लंघन किया है। जांच मे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका कान्ता प्रसाद सागर द्वारा किये गये पद के गम्भीर दुरूपयोग मे अधी अधि- शेऽर चन्द्र जोशी द्वारा अपराधिक सहयोग करते हुए प्रतिबन्धित/सार्वजनिक स्थल पर चबूतरे का निर्माण करवाकर बाबा साहेब की फ्रलेक्सी स्थापित कर अपराधिक कृत्य किया है साथ ही अपने अविधिक कार्य को वैधता प्रदान करने के लिए अभिलेऽो की कूटरचना किया जाना भी प्रथम दृष्टतया परिलक्षित है। जांच समिति द्वारा अपनी जांच मे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका व अधी- अधि- नगर पालिका के उपरोत्तफ़ अविधिक कार्याे मे अवर अभियंता नगर पालिका परिषद सितारगंज राघवेन्द्र सिंह को सहयोग करने पर उन्हे भी दोषी करार दिया गया है, वे भी प्रतिबन्धित/सार्वजनिक स्थल पर अवैधानिक निर्माण कराने के दोषी है। इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश दिये है साथ ही सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराऽण्ड शासन देहरादून को वित्तीय अनियमितता व विभागीय अनियमितताओ के सम्बन्ध मे दोषियो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति प्रदान की गई है।