बस चलाते समय फोन पर बात करना महंगा पड़ा,पांच हजार जुर्माना

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गदरपुर, 25 जुलाई। बस में यात्र करने वाले यात्री भी अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हों तो गैरजिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों की मनमानी पर रोक लगाकर दुर्घटनाओं से तो बचा जा सकता है साथ ही यात्रियों की जिन्दगी को भी बचाया जा सकता है। ऐसे ही मामले में गदरपुर निवासी एक यात्री के प्रयास से बस चलाने के दौरान मोबाईल फोन पर बातें करने वाले बस चालक के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा 5 हजार रूपये की कटौती किये जाने का आदेश जारी किया है। मुताबिक गदरपुर निवासी राहुल कुमार गत 19 मई को गदरपुर से रूद्रपुर जाने के लिए हरिद्वार डिपो की अनुबंधित बस संख्या यूके07पीए-2010 में सवार हुआ था। यात्र के दौरान राहुल की नजर बस चालक पर पडी जो बहुत ही बेफ्रिक तरीके से बस चलाते हुए मोबाईल फोन पर बातें कर रहा था। राहुल ने बस चालक की करीब तीन मिनट की वीडियो क्लिप बनाकर परिवहन निगम के अधिकारियों को भेज दी और सवाल किया कि अगर बस चालक के मोबाईल फोन पर बातें करने के दौरान कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। राहुल द्वारा भेजी गई वीडियो क्लिप ने परिवहन निगम में हडकम्प मचा दिया। निगम के अधिकारियों ने वीडियो क्लिप की जांच करायी और बस के परिचालक दुर्गेशर सिंह से भी जानकारी हासिलकर बस चालक वीरेंद्र सिंह को मोबाइल फोन से बात करने का दोषी पाया। उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार डिपो के सहायक महाप्रबंधक द्वारा अपने 30 मई 2018 को पत्रंक संख्या-1686/स0 म0प्र0/हरि/अनु0-परिवाद/18 के माध्यम से भेजे गये कार्यालय आदेश में बस चालक वीरेंद्र सिंह के देयकों से नियमानुसार 5 हजार रूप्ये की कटौती करने का आदेश जारी किया गया, साथ ही यह कहा गया कि आरोपी अनुबंधित बस का चालक है, इसलिए उक्त कटौती अनुबंधित बस के बिलों से की जाएगी।

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