जाली नोट भेजने पर स्टेट बैंक के प्रबंधक के खिलाफ़ केस
रुद्रपुर,23 जुलाई। रिजर्व बैंक में जाली नोट भेजे जाने पर रिजर्व बैंक की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया कि रिजर्व बैंक में अन्य बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं से प्राप्त प्रेषण में जाली नोट अधिक संख्या में पाये जा रहे हैं। जाली नोट का मुद्रण एवं परिचालन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए से 489ई तक के अंतर्गत अपराध है। लिहाजा जिन बैंकों की शाखााओं अथवा चेस्ट के प्रेषण में जाली नोट पाये जाते हैं उनके विरूद्ध सूचना दर्ज कराना रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। आरबीआई प्रबंधक ने बताया कि रूद्रपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से भेजी गयी करेंसी में जाली नोट पाये गये हैं जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी उधमसिंहनगर से की जिस पर एसएसपी उधमसिंहनगर के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।