हैप्पी मैरी क्रिसमसः नैनीताल में नाईट कफ्र्यू नहीं,पुलिस फोर्स की तैनाती होगी

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सभी होटलों, सार्वजनिक स्थानों में पार्टियां करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी,सिर्फ 35 मिनट आतिशबाजी
नैनीताल । उत्तराखंड में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के दिशा निर्देश दिये है। हांलाकि नैनीताल में क्रिसमस व 31 की रात्रि आठ बजे से नाइट कफ्र्यू के जिला निगरानी कमेटी के सुझाव पर राज्य सरकार ने कहा है कि यह उत्तराखंड में पर्यटकों के बढ़ते दबाव पर संभव नहीं हो सकता है। कोविड संक्रमण रोकने को जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों की कोविड जांच को अनिवार्य किया जा रहा है। साथ ही शारीरिक दूरी के अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं होने देने के लिए अतिरित्तफ पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। बुधावार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधाीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिावत्तफा दुष्यंत मैनाली व सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्घ्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा है कि हरिद्वार महाकुंभ में सामाजिक दूरी समेत कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के लिए अगली सुनवाई से पहले नई एसओपी जारी कर दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नैनीताल, मसूरी व देहरादून में क्रिसमस व 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि देहरादून व मसूरी में जिलाधिाकारी द्वारा सभी होटलों, सार्वजनिक स्थानों, ढाबों में पार्टियां करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। जो ऐसे आयोजन कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने जब नैनीताल के बारे में पूछा तो सरकार ने कहा कि इस पर जिलाधिाकारी निर्णय लेंगे। हालांकि जिला निगरानी कमेटी द्वारा कोर्ट को सुझाव दिया गया कि क्रिसमस व 31 दिसंबर को नैनीताल में शाम आठ बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाया जाय। जिस पर कोर्ट ने राच्य सरकार को निर्देश दिए कि कमेटी द्वारा दिये गए सुझाव पर अमल किया जाय। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने स्पष्ट किया कि रात्रि कफ्र्यू संभव नहीं है। सरकार की ओर से कोविड संक्रमण रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रवासियों को सुविधााओं के मामले में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकर की 65 कल्याणकारी स्कीम राज्य में लागू की गई है। जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इन योजनाओं में अनियमितताएं बरती गई है, इस पर सुनवाई बाद में सुनवाई की जाय। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए राच्य सरकार को निर्देश दिए है अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में एक नया शपथपत्र पेश करें। जिला माॅनिटरिंग कमेटी हरिद्वार ने कोर्ट को अवगत कराया कि कुंभ को लेकर निर्माणाधाीन पुल व फ्लाईओवर निर्माण की गति देखकर नहीं लगता कि यह कुंभ मेले से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि ये कार्य नेशनल हाईवे करा रही है, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार की ओर से कुंभ के स्थाई निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होने का शपथपत्र दिया गया है। साथ ही कहा है कि कोविड को देखते हुए अतिरित्तफ अस्पताल बनाए जाएंगे। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
क्रिसमस व नववर्ष पर छह शहरों में सिर्फ 35 मिनट आतिशबाजी
देहरादून। वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के छह शहरों में क्रिसमस एवं नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ;एनजीटीद्ध के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंधा में आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी ने हाल में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत क्रिसमस व नववर्ष पर केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करने के साथ ही इन्हें जलाने के लिए रात्रि 11ः55 बजे से साढ़ें 12बजे तक की अवधिा निर्धाारित की गई है। इस कड़ी में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से बुधावार को आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के मुताबिक राज्य के छह शहरों देहरादून, हरिद्वार, )षिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर व काशीपुर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन शहरी क्षेत्रों में क्रिसमस व नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य में इन शहरों में वायु प्रदूषण सबसे अधिाक है। इस सबके मद्देनजर ही वहां यह कदम उठाए जा रहे हैं।

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