February 14, 2026

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जिले में रात्रि कर्फयू पर डीएम लेंगे फैसला, अब खुले मैदानों में सार्वजनिक आयोजन

यात्रियों को पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य देहरादून(उद ब्यूरो)। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश के अन्य राज्यों में रात्रि कर्फयू लगाने के फैसले के बाद प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेड जोन वाले जिलों में रात्रि कफ्रर्यू लगाने का निर्णय जिला प्रशासन स्तर से लिया जाएगा। साथ ही खुले मैदानों में सार्वजनिक आयोजनों के लिये जिलाधिकारी अनुमति देंगे। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की बेहतर देखरेख के साथ ही होम क्वारंटाईन व संस्थागत आईसोलेशन की व्यवस्थाओं समेत कंटेनमेंट जोन व लॉकडाउन घोषित करने के लिये राज्य सरकार के दिशा निर्देश लागू किये जायेंगे। बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन,बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यत्तिफ़ का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं, पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। हालांकि, होटल, होम स्टे और रेस्टोरेंट आदि में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। यहां स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी के संक्रमित पाए जाने पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में सिनेमा हॉल और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर ही संचालित होंगे। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल केवल खलाड़ी प्रशिक्षण के लिए करेंगे। प्रदर्शनी केंद्र केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए ऽोले जाएंगे। सामाजिक, धार्मिक, ऽेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल का इस्तेमाल केवल 50 फीसद क्षमता और अधिकतम 100 लोगों के लिए किया जाएगा। पूर्व में 15 अक्टूबर से ऐसे आयोजनों में सौ से ज्यादा व्यत्तिफ़यों को भाग लेने की छूट दी गई थी। वहीं, खुले मैदानों में आयोजन मैदान के क्षेत्र के हिसाब से होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अनुमति प्रदान करेगा। शासन ने रविवार को अनलॉक के तहत नई गाईडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी गाइडलाईन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में आने वाले सभी व्यत्तिफ़यों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्हें पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। बाहर से आने वाले ऐसे लोग, जिन्होंने आने से 96 घंटे की अवधि तक आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट अथवा एंटीजन टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है तो उन्हें होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी।

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