समय बचाने और गलती के डर से अंग्रेजी में जारी हुए अनलाॅक दिशा निर्देश

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काशीपुर । उत्तराखंड अनलाॅक सम्बन्धी गाइडलाइन केे शासनादेशों में निर्देेश अंग्रेजी भाषा में जारी करने के सम्बन्ध में उत्तराखंड राज्य विभाग प्राधिकरण का कहना है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का हिन्दी अनुवाद करने मेें लगने वाले समय को बचाने तथा अनुवाद करने में हो सकने वाली ाुटि के कारण ऐसा किया गया हैै। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ;एडवोकेटद्ध ने राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव कार्यालय सेे अनलाॅक गाइडलाइनों के निर्देश अगं्रेजी में जारी होने सहित इसके जारी करने सम्बन्धी विभाग से सूचनायें मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इसे हस्तांतरित कर दिया गया तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी डा0 पीयूष रौैतेला ने अपने पाांक 718 दिनांक 28 अक्टूबर 2020 से सूचना उपलब्ध करायी है।श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार अनलाॅक सम्बन्धी शासनादेश केे निर्देेशों को अंग्रेजी में उल्लेखित करने के आधारोें के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है कि गृह मंाालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर ;माह केे अंत मेंद्ध अनलाॅक सम्बन्धी गाइडलाइन ;दिशा निर्देशोंद्ध अंग्रेजी भाषा में निर्गत किये जाते है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देेशों में स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश करते हुये राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैै। जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत इन्हें यथाशीघ्र निर्गत किया जाता है। दिशा-निर्देशों का हिन्दी अनुवाद करने में लगने वाले समय को बचाने तथा अनुवाद करने में हो सकने वाली ाुटि के कारण सम्भावित भ्रम की ििस्थति के निराकरण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अनलाॅक सम्बन्धी गाइडलाइन ;दिशा-निर्देशोंद्ध को अंग्रेजी भाषा में निर्गत किया जाता है। श्री नदीम ने बताया कि उत्तराखंड की राजभाषा हिन्दी हैै तथा उत्तराखंड की अधिकतर जनता हिन्दी का ही ज्ञान रखती है और राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की कार्यवाही के अतिरित्तफ समस्त राजनीक कार्य हिन्दी में ही किये जा सकते है।श्री नदीम को अनलाॅक शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना दी गयी हैै कि गृह मंाालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनलाॅक सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अनलाॅक में राज्य सरकार द्वारा अनलाॅक आदेश आ आलेख तैयार किया जाता हैै जिस पर यथा आवश्यकता विभिन्न हित धारकों से परामर्श किया जाता हैै। तदोपरान्त उत्तफ पर मुख्य सचिव महोदय तथा मा0 मुख्यमंाी महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता हैै।श्री नदीम को अनलाॅक शासनादेशों के निर्देशों को आम जनता की जानकारी में लाने के लिये की गयी कार्यवाही तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में सूचना दी गयी हैै कि शासनादेशों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता हैै तथा साथ ही संचार माध्यमों के सहयोेग से इनके प्रावधानों को आम जनता तक पहुुंचाया जाता है। साथ ही सूचना एवं लोेक संपर्क विभाग के द्वारा भी इनके प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही की जाती हैै।

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