बिग ब्रेकिंग…बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज
बीएसएफ के पूर्व बर्खास्त जवान ने पीएम के वाराणसी निर्वाचन को दी थी चुनौती
वाराणसी(दर्पण ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से लोकसभा निर्वाचन पर तेज बहादुर की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले पर मुहर लगते हुए तेजबहादुर की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तेजबहादुर की पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को रद्द करने मांग की याचिका को पहले ही खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी से चुनाव लड़ने में असफल रहे बीएसएफ के पूर्व बर्खास्त जवान तेजबहादुर ने दोबारा चुनाव कराने की मांग याचिका में की थी जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया। तेज बहादुर द्वारा इंटरनेट मीडिया पर सेना में खराब भोजन की पोस्ट वायरल की थी। इसके बाद तेज बहादुर को बीएसएफ से निलंबित कर दिया गया था। पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वह वाराणसी निर्दलीय प्रत्घ्याशी के तौर पर शामिल हुए थे हालांकि सपा की ओर से उनको मैदान में बाद में उतारा गया लेकिन दस्तावेज समय से जमा न करने कीी वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया था। तेज बहादुर यादव बीते वर्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ अपना नामांकन सपा की ओर से दाखिल किया था। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन के आखिरी दिन शालिनी यादव के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे तेज बहादुर यादव को सपा की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गाया था। सेना से बर्खास्घ्तगी की वजहों को लेकर समय से अपना जवाब दाखिल न कर पाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ वे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे जहां पर उनकी अर्जी खारिज हो गई थी। वहीं सपा की ओर से शालिनी यादव ही एकमात्र प्रत्घ्याशी रह गइ थीं।