घूमने और जाॅगिंग करने के लिए पार्क खोलने की सरकार ने दीअनुमति

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देहरादून,(उत्तरांचल दर्पण संवाददाता)। कोरोना महामारी से जंग के बीच अब अनलॉक 5 की गाईडलाईन में अधिकांश आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को आम नागरिकों के लिये नियमों के अनुरूप संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर के बाद सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स व थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर के बाद ऽोलने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। गुरुवार को प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अनलॉक-पांच की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर के बाद विभिन्न समारोह में 100 से अधिक व्यत्तिफ़ भी शिरकत कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। छोटे क्षेत्रें के हॉल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं बड़े ऽुले स्थानों पर व्यत्तिफ़यों की संख्या के विषय में जल्द ही गृह मंत्रलय अलग गाइडलाइन जारी करेगा। संस्थागत क्वारंटाईन का नियम सेना और अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों पर लागू होगा। सरकारी कार्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, विधिक अधिकारी, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। प्रदेश सरकार ने आमजन के घूमने और जॉगिंग करने के लिए पार्क ऽोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, 15 अक्टूबर तक इनमें केवल 100 असंक्रमित व्यत्तिफ़यों को जाने की छूट रहेगी। 15 अक्टूबर के बाद यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान उन्हें मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना होगा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि जिला प्रशासन इन गाइडलाइन के मानकों में शिथिलीकरण नहीं कर सकता। बाहर से आने वाले सभी व्यत्तिफ़यों को इनका अनुपालन करना जरूरी होगा। इसका उल्लंघन करने वालों अथवा पोर्टल में गलत जानकारी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद व्यापारिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जा सकेगा। दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों और विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें साफ किया गया है कि जिला प्रशासन बिना राज्य सरकार की अनुमति के जिले में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। प्रदेश में यात्रियों के लिए ट्रेन और हवाई संचालन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। उत्तराऽंड के भीतर एक से दूसरे जिले में आने पर कोई रोकटोक नहीं होगी। इतना जरूर है कि इन सभी को स्मार्टसिटी देहरादून वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में आने वाले सभी व्यत्तिफ़यों को स्मार्टसिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्हें इसमें जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। बाहर से आने वाले ऐसे लोग, जिन्होंने आने से 96 घंटे की अवधि तक आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट अथवा एंटीजन टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी। बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट व बार्डर पर थर्मल स्केनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गाइडलाईन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश से पांच दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इस दौरान वह अपने स्वास्थ्य पर भी नजर रऽेंगे। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है, हालांकि उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों को आने से पहले स्मार्टसिटी देहरादून वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें कोराना टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आने से छूट दी गई है। हालांकि, होटल, होम स्टे व रेस्टोरेंट आदि में थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। यहां स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी के संक्रमित पाए जाने पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में सात दिनों तक व्यापारिक कार्य, परीक्षा देने, उद्योग अथवा अन्य कार्यों के लिए आने वालों को होम व संस्थागत क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इससे अधिक समय तक प्रदेश में आने वालों को दस दिन का होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन में रऽा जाएगा।

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