उत्तराखंड आने वाले बाॅर्डर पर भी कर सकेंगे कोरोना टेस्ट,प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य

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मुख्य सचिव ने जारी की गाईडलाईन, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी
देहरादून। अब उत्तराखंड आने वाले सभी लोग बाॅर्डर पर भी आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। इस संबंध में आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसके लिए उन्हें खुद भुगतान करना होगा। बता दें कि इससे पहले शासन ने अनलाॅक-4 की मानक संचालन कार्यविधि ;एसओपी जारी कर दी थी। इसके मुताबिक अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दो हजार की तय सीमा हटा दी गई थी। हालांकि, प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील ;हाई लोड शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से शुक्रवार को जारी नई गाईडलाइन में उत्तराखंड आने वाले लोगों को बाॅर्डर चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट कराने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए उन्हें खुद भुगतान करना होगा। यदि उनकी जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव आती है तो यह संबंधित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर एमओएचएफडब्ल्यू और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रोटोकाॅल का पालन कराए।

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