दहेज उत्पीड़न में तीन महिलाओं सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज
काशीपुर(उत्तरांचल दर्पण संवाददाता)। दहेज उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। पहली घटना के बारे में पुलिस को तहरीर देकर अब्दुल खालिक कॉलोनी बंदा रोड लक्ष्मीपुर पट्टðी निवासी कफील की पुत्री आसिम अर्शी ने बताया कि वर्ष 2017 की 22 अप्रैल को आमना मस्जिद वाली गली मोहल्ला थाना साबिक लक्ष्मीपुर पट्टðी निवासी मोइन सिददीकी पुत्र मोहम्मद यूनुस के साथ उसका निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। शादी के बाद विवाहिता को पता चला कि बड़े भाई की साली मेहताब के साथ उसके पति के नाजायज संबंध है। इस पर जब विवाहिता ने एतराज जताया तो पति ने उसके साथ मारपीट की। वर्ष 2019 कि 1 नवंबर को महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपी पति को तलब कर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। लेकिन मोईन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 2020 की 26 फरवरी को जब विवाहिता को पता चला कि उसके पति ने बड़े भाई जुनैद की साली मेहताब पुत्री अकबर हुसैन से निकाह कर लिया और उसे लेकर अपने घर में रह रहा है तो विवाहिता फौरन ससुराल पहुंच गई। उसने जब इस पर एतराज जताया तो दहेज का ताना देते हुए पति मोईन मेहताब जुनेद रेशमा यूनुस अन्नू व् आसिम ने दबोच कर गला घोटते हुए उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे पीड़िता के पिता ने जब बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान विवाहिता के पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति दोस्तों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था इसके अलावा विवाहिता ने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के भी आरोप लगाए। इसी तरह दहेज उत्पीड़न के एक अन्य मामले में लोभी ससुरालियों ने दहेज में 5 लाख रुपयों की नगदी व कार न मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। पुलिस को दी तहरीर में मोहल्ला काजीबाग निवासी अकबर अली की पुत्री अंजुम ने बताया कि वर्ष 2010 की 30 मई को उसका विवाह इस्लामनगर गदरपुर निवासी ताहिर हुसैन पुत्र अली हुसैन के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इस दौरान कन्या पक्ष द्वारा सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देने के बावजूद नवविवाहिता को शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज की खातिर ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि जून 2019 में 5 लाख रुपयों की नगदी व कार के लिए उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। हालिया घटनाक्रम के बारे में पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2020 की 25 फरवरी को जब वह मायके में मौजूद थी इसी दौरान पति ताहिर हुसैन देवर जाहिद नंदोई जैबुल हक व नंद इशरत एक राय होकर उसके घर आ धमके और दहेज की खातिर बुरी तरह मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि घटना के तत्काल बाद उसने कोतवाली पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की।