हाईकोर्ट का बड़ा आदेश-रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बार्डर पर ही करे क्वारंटाइन
निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाय-हाईकोर्ट
निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाय-हाईकोर्ट
नैनीताल(उद संवाददाता)। प्रवासियों के राज्य मे आने के मामले पर उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बार्डर पर ही क्वारंटाईन करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया व जस्टिस रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई । प्रवासियों के राज्य में आने के बाद से ही प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल एवं नैनीताल के अधिवक्ता दुष्यंत मैणाली द्वारा उच्च न्यायालय में कोरोना संक्रमण के मामले में एक जनहित याचिका डाली गई थी। उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों की थर्मल टेस्टिंग के साथ ही कोरोना रेपिड टेस्टिंग और एंटीजिंग टेस्टिंग की व्यवस्था एवं प्रभावित लोगों की मदद आदि के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिए कि रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन किया जाए। साथ ही कहा गया कि जो लोग भी अन्य क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश कर रहे है, उनकी थर्मल टेस्ट किया जाये और यदि उनमें कोरोना के लक्षण पाये जाते है तो उन्हे बार्डर पर ही क्वारंटीन किया जाये। उनकी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाये।
Har log yaha fas gye h or police station m gye the form vi nhi de rahe h kya kre sar ham ham log mar jayege sar