बड़ी खबर..हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,शिक्षा मंत्री का निर्वाचन अवैध
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,शिक्षा मंत्री का निर्वाचन अवैध
अहमदाबाद। प्रदेश की भाजपा सरकार को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री का निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मामला गुजरात राज्य का है और वहां के शिक्षा मंत्री से जुड़ा है। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को अवैध करार दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ शिक्षा मंत्री चूड़ासमा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विदित हो कि इस मामले में चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने याचिका में कहा गया था कि चूड़ासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है। अश्विन राठौड़ ने आरोप लगाया था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई। इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर धवल जॉनी का तबादला हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था। मंत्री ने इस सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी। अश्विन राठौड़ का आरोप है कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई थी, इस कारण चुनाव रद्द कर उन्हें विजेता घोषित किया जाए। हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था। पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से चूड़ासमा विजेता घोषित किए गए थे।