नहीं खुलेंगी शराब व बियर की दुकानें
नई दिल्ली।गृह मंत्रलय ने देश में दुकाने खोलने का जो ऐलान किया है ये छूट शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत दी है यानि सिर्फ राशन व अन्य सामानों के दुकान ही खुल सकते हैं। शराब व बियर जैसे उत्पाद एक्साइज एक्ट के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने इस एक्ट के तहत कोई छूट नहीं दी है यानि फिलहाल 3 मई तक फिलहाल ये दुकानें पूरे देश में बंद ही रहेंगी। उल्लेखनीय है कि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी शराब की दुकानों समेत सभी दुकानों को बंद करने का आदेश लागू है। हालांकि केरल व पंजाब सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए अपने हिसाब से नियम तय किए थे। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने इन्हें बंद रखने का ही निर्देश दिया है।