February 13, 2026

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भूमि दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ की धोखाधड़ी

रूद्रपुर,(उद संवाददाता)। भूमि दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने संगठित होकर करोड़ों की धोखाधड़ी कर ली। पीड़ित ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। दर्ज रिपोर्ट में खुशी इंकलेव निवासी ओमप्रकाश सलूजा पुत्र बिशनदास सलूजा ने बताया कि वह पंजाबी मोहल्ला किच्छा निवासी दीपक गांधी और सतेंद्र पाल सिंह के साथ मिलकर प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है और भूमि की प्लाटिंग कर बेचते हैं। उनकी मुलाकात पंजाबी मोहल्ला किच्छा निवासी सुरजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह के साथ हुई। जिसने ग्रीन कोलड़ा तहसील रूद्रपुर में एक जमीन बेचने का उनसे इकरारनामा किया। यह इकरारनामा वर्ष 2013 में 2500 रूपए वर्ग मी. की दर से किया गया। इकरारनामे के मुताबिक उन्होंने विभिन्न माध्यमों से 1करोड़ 83लाख 90हजार रूपए सुरजीत सिंह को दे दिये लेकिन उन्होंने मात्र 1096वर्गमीटर का बैनामा किया। बाद में धीरे धीरे कर उसने व उसके साझीदारों ने सुरजीत सिंह को कुल 3करोड़ 30लाख 10हजार रूपए दे दिये लेकिन उसने भूमि का बैनामा नहीं किया। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि सुरजीत सिंह उसकी पत्नी सुरजीत कौर और पुत्र मनप्रीत सिंह ने उक्त भूमि सोबती हाउस स्टेडियम बरेली उत्तर प्रदेश निवासी चरणपाल सिंह सोबती के पक्ष में वर्ष 2006-07 में रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर लिया। सोबती ने उस भूमि को एक बैंक में बंधक रख वर्ष 2009 में ऋण लिया था और वर्ष 2012 में मोडिफाइड कराते हुए 25 करोड़ का ऋण ले रखा है। पीड़ित ने कहा कि वर्ष 2018 में सुरजीत सिंह के खिलाफ सनसिटी बिल्डर द्वारा रूद्रपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सुरजीत सिंह, सुरजीत कौर, मनप्रीत सिंह और चरणपाल सोबती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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