पंचायत चुनाव संशोधित बिल जन अधिकारों पर चोटःबेहड़

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रूद्रपुर(उद सवांददाता)। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव से पूर्व संशोधन बिल जो विधानसभा में पास किया है, उससे आम जनता के अधिकारों को गहरी चोट पहुंची है। राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संशोधन बिल में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के दो बच्चे से अधिक नहीं होने की जो व्यवस्था की गई है उससे हजारो लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेंगे। क्योंकि बिल में दो बच्चों का जन्म कब हुआ उसकी कोई समय सीमा तय नही की गई है। श्री बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने शैक्षिक योग्यता पर जो सवाल खड़ा किया है वह उचित नहीं है। भारत में रहने वाले हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद/सहकारिता आदि क्षेत्रों में कोई बाध्यता नही है तो उत्तराखण्ड में सरकार क्यों लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। बेहड़ ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव को लटकाना चाहती है। अधिकारियों के हाथों बागडोर सौंपकर चुनाव में मनमानी करना चाहती है। पूर्व में नगर निगम व नगरपालिका के चुनाव भी जानबूझकर लटकायें गये अब पंचायती चुनाव को भी लटकाने के इरादे से जानबूझकर संशोधित बिल विधानसभा में पास कराया है। बेहड़ ने कहा कि इस संशोधित बिल के िखलाफ जनता को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही बिल को लेकर जनता पंचायत चुनाव में भाजपा को सबक सिखायेगी।

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