हाईकोर्ट से प्रिया शर्मा को मिली जमानत

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नैनीताल,12नवम्बर। एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले की आरोपी प्रिया शर्मा को आज हाईकोर्ट की एकल पीठ से जमानत मिल गयी। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना जांच अधिकारी की अनुमति के वह नैनीताल जिले से बाहर नहीं जा सकतीं। प्रिया शर्मा भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में लम्बे अरसे से जेल में बंद थीं। कई माह पूर्व एनएच 74 भूमि मुआवजे घोटाले का खुलासा हुआ था जिसमें प्रिया शर्मा दोषी पायी गयी थीं। उन पर रूद्रपुर और किच्छा में कई मामले दर्ज थे। तब से वह जेल में बंद थीं। इस मामले में प्रिया शर्मा के अलावा कई आलाधिकारी, किसान भी दोषी पाये गये थे। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गयी थी। एसआईटी ने इस मामले में लम्बी जांच की थी जिसमें एक के बाद एक कई पीसीएस अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे गये थे। एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाला राज्य ही नहीं देश भर में चर्चित रहा। कई करोड़ों के घोटाले में कई चेहरे बेनकाब हुए। कई माह पूर्व इस घोटाले की आरोपी प्रिया शर्मा और सुधीर चावला को भी पुलिस ने गिरफ्रतार किया था। तब से कई बार उनकी कोर्ट में पेशी की गयी। आज हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रिया शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली लेकिन उन्हें नैनीताल जिले से बाहर न जाने के आदेश दे दिये हैं।

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