उत्तराखंड में प्रदूषण पर हाईकोर्ट कड़क, 50 लाख जुर्माना ठोका

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नैनीताल। उत्तराखंड में प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में उन उद्योगों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जो मानकों के विपरीत चल रहे है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो फैक्ट्रियों को मापदण्डों के अनुरूप ही संचालन करने की अनुमति दें। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने सचिव राजस्व को आदेश देते हुए कहा है कि इस आदेश को सभी एसडीएम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि को इस आदेश का कॉपी देकर सूचित करें। नदी नालों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।हाई कोर्ट ने राज्य में बज रहे स्पीकरों पर भी रोक लगाते हुए कहा है कि रिहायशी इलाकों के साथ साउंड फ्री जोन में इसका अनुपालन एसएसपी सख्ती से करें। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने प्रदूषण फैलाने पर भगवानपुर की फैक्ट्री हनंग एण्ड आपस्स पर 50 लाख रुपया का जुर्माना भी ठोका है।आपको बता दें कि हरिद्वार भगवानपुर महेन्द्र सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर भगवानपुर इंटर कॉलेज स्कूल में फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी से निजात दिलाने की मांग की थी। जनहित याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि स्कूल फील्ड में दूषित पानी को रोकने के निर्देश दिए जाएं। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे राज्य के लिये आदेश को पारित कर दिया है।

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