निकाय चुनाव : छुट्टी के दिन खोला गया हाईकोर्ट.. फंस सकता हैं पेंच

रूड़की के निर्वतमान मेयर ने चुनाव अधिसूचना को हाईकोर्ट में दी चुनौती

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नैनीताल। निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के एक दिन बाद ही प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव पर पेंच फंस सकता है। रुड़की नगर निगम के निर्वतमान मेयर यशपाल राणा ने हाईकोर्ट का दरवाजा ऽटऽटाया।उन्होंने निकाय चुनाव की अधिसूचना को याचिका दायर कर चुनौती दी है। अवकाश के बाद भी आज मंगलवार को याचिका की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को खोला गया। याचिका की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की पीठ करेगी। सरकार की ओर से अपर महाधिवत्तफ़ा एमसी पांडेय व योगेश पांडेय हाईकोर्ट में पक्ष रऽने के लिए पहुंचे। मामले में दोपहर बाद तक सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व महाधिवत्तफ़ा वीबीएस नेगी व अनिल जोशी बहस करेंगे। बता दें कि सोमवार देर शाम चुनाव आयुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस कर निकाय चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई। जिसके अंतर्गत प्रदेश में 18 नवंबर को नगर निकाय चुनाव कराये जाने हैं। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रें में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। फिलहाल प्रदेश के 84 नगर निकायों के चुनाव कराये जा रहे हैं जिनमें से सात नगर निगम, 39 नगर पालिका परिषद व 38 नगर पंचायत हैं। जिन नगर निगम में चुनाव नहीं हो रहा है उनमें एक रुड़की भी है। रुड़की का विस्तारीकरण का मामला उच्च न्यायालय में होने से परिसीमन का काम लंबित है। वहीं नगर पालिका परिषद बाजपुर का परिसीमन भी नहीं हुआ है। इसके अलावा श्रीनगर की मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु गतिमान है। इसके बावजूद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सियासी महकमे में हचल तेज हो गई गई है। आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर होने से राजनैतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

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