रूद्रपुर में दो सप्ताह के भीतर हटेंगे यूनिपोल और होर्डिंग
रुद्रपुर,3 अक्टूबर। शहर में जगह जगह नियमों को ताक पर रखकर लगाये गये होर्डिग और यूनीपोलों को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर हटाने के आदेश नगर निगम को दिये हैं। गौरतलब है कि शहर में जगह जगह नियमों के विपरीत होर्डिंग और यूनीपोल लगाये गये हैं। इससे जहां यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वहीं आये दिन सड़क हादसों का भी भय बना रहता है। यूनीपोलों में मानकों की अनदेखी के चलते अंधड़ के दौरान इनके कभी भी गिरने का भय बना रहता है। पिछले दिनों कुछ होर्डिग और यूनीपोल अंधड़ के दौरान गिर भी चुके हैं। जिनसे हादसा होते होते बचा है। इस मामले को उत्तरांचल दर्पण ने कई बार प्रमुखता से उठाते हुए नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास भी किया था लेकिन नगर निगम प्रशासन ने मामले में कभी भी गंभीरता नहीं दिखायी। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी शिकायत कर नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग और यूनीपोल लगाये जाने के मामले मे कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन जिला प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई से बचता रहा। जिसके चलते मामले में रूद्रपुर निवासी अधिवक्ता विकास आनंद ने कुछ समय पूर्व हाईकोर्ट की शरण लेकर जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने जनहित याचिका में कहा था कि शहर में जगह जगह प्रचार सामग्री के लिए लगाए गए होर्डिंग्स यूनिपोल और अन्य प्रचार सामग्री नियम विरूद्ध लगायी गई है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। याचिका में में कहा गया कि नियमानुसार भूतल से विज्ञापनपट्ट की ऊंचाई छह मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और किन्हीं दो विज्ञापनों के बीच की दूरी 20 फिट से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही कोई भी होर्डिंग स्टील के ढांचे पर खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमों का हवाला देते हुए यह भी बताया कि किसी भी सरकारी या निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन सामग्री नहीं लगायी जा सकती लेकिन शहर में इन नियमों की अनदेखी कर प्रचार सामग्री को लगाया गया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन की ओर से 16 फरवरी 2016 को जारी हुए नोटिफिकेशन का संज्ञान लेते हुए गत 27 सितम्बर को जनहित याचिका पर सुनवाई की और मुख्य नगर आयुक्त रूद्रपुर को शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंंग्स, यूनिपोल और अन्य प्रचार सामग्री को दो सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिये हैं।