February 11, 2026

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‘सूचना आयुक्तों ’ की कमी से सूबे में बढ़ी ‘लंबित अपीलों ’ की संख्या

देहरादून । राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त एवं एवं सूचना आयुक्त की कमी के चलते सुबह में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की जाने वाली अंतिम अपील की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ ही भविष्य में सूचना आयोग का कामकाज प्रभावित होने की खतरा भी मंडराने लगा है ।ज्ञात हो कि उत्तराखंड के पिछले मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा मई 2024 में रिटायर हुए थे और तभी से ही मुख्य सूचना आयुक्त पद पर स्थाई नियुक्ति नहीं हो पाई है। लिहाजा आयोग में व्यवस्थाएं चलाने के लिए सूचना आयुक्त को ही प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब प्रदेश में नियुक्त दो सूचना आयुक्त में से एक सूचना आयुक्त विपिन चंद्र की सेवाएं भी मार्च पहले सप्ताह में खत्म हो रही हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में आयोग का काम ठप हो सकता है। वह इसलिए, क्योंकि आयोग में अपील की प्रक्रिया को चलाने के लिए कम से कम एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक आयुक्त का होना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रम में सी आई सी और एक सूचना आयुक्त के ना होने की स्थिति में आयोग में अपील नहीं सुनी जा सकती हैं। यानी मार्च महीने के पहले हफ्रते तक यदि सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती तो आयोग में अपीलों के निस्तारण की सामान्य प्रक्रिया भी पूरी तरह रुक सकती है । उत्तराखंड सूचना आयोग में इस समय तकरीबन 1250 सूचनाओं से जुड़ी अपीले लंबित पड़ी हैं। जबकि राज्य में हर महीने औसतन 200 अपील सूचना आयोग पहुंचती हैं। इस तरह सूचना आयुक्त के खाली पद रहने पर आयोग में अपील पेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो सकती हैं ,मगर उत्तराखंड के सूचना आयोग में इस समय केवल दो ही सूचना आयुक्त हैं और दोनों ही इसी वर्ष अपनी सेवा अवधि पूरी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति ना होने पर आम लोगों को अपील के माध्यम से सूचना के अपने अधिकार को पाने का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए मांगे गए आवेदन के क्रम में विभाग को अब तक मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 29 आवेदन तथा सूचना आयुक्त पद के लिए 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं, पर सरकार अभी तक सूचना आयुक्त पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं कर सकी है।

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