किच्छा नगर पालिका में चुनाव का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने आरक्षण का अनन्तिम नोटिस प्रकाशित करने का दिया आदेश

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नैनीताल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद किच्छा नगर पालिका सहित नरेंद्र नगर में चुनाव टल गये थे। वही आज किच्छा नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ी याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव क रास्ता साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिरौली कला गांव अब किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में शामिल रहेगा। इधर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होते ही दावेदारों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में किच्छा नगर पालिका के आरक्षण का अनन्तिम नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी 44 नगर पालिका अध्यक्षों के आरक्षण पर आपत्तियां सुनने के लिए निर्देश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को किच्छा निवासी नईमुल हुसैन व संतोष रघुवंशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया है। याचिका में बया गया है कि सरकार ने 14 दिसम्बर 2024 को प्रदेश के 43 नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर जनता से आपत्तियां मांगी गई थी। लेकिन इस अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। आरक्षण आवंटन नियमावली के अनुसार जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष के जितने पद होगें उसी के अनुसार रोस्टर के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा। पहले सरकार ने किच्छा के कुछ वार्ड और गांव को किच्छा में मिला दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा थी। इसके बद सरकार ने इन्हें फिर नगर पानिका में मिला दिया। जिसके बाद अब वहां चुनाव टालने की आशंका बनी हुई है।

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