नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्रनगर के चुनाव बाद में होंगे: अब 21 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां मांगी, 23 दिसंबर को अंतिम अधिसूचना जारी होगी
उत्तराखंड में 11 नगर निगमों , 43 नगर पालिका परिषदों व 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी
देहरादून(उद संवाददाता)। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। शासन ने शनिवार को इस सिलसिले में 11 नगर निगमों में महापौर और 43 नगर पालिका परिषदों व 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें महापौर समेत अध्यक्षों के 65 पद आरक्षित किए गए हैं। सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में महापौर का पद पूर्व की भांति अनारक्षित रखा गया है, जबकि हल्द्वानी में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। नवगठित तीन नगर निगमों श्रीनगर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव होंगे। राज्य में कुल 105 नगर निकायों में से सौ में चुनाव होंगे। किच्छा व नरेंद्रनगर के लिए कसरत बाद में होगी, जबकि तीन निकायों में चुनाव नहीं होते। नगर निकायों का कार्यकाल पिछले वर्ष नवंबर में खत्म हो गया था। चुनाव की स्थिति न बनने पर इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस बीच विभिन्न कारणों से निकाय चुनाव का मसला लटकता रहा। हाल में नगर पालिका व नगर निगम अधिनियम में ओबीसी आरक्षण समेत अन्य बिंदुओं पर संशोधन अध्यादेश और फिर नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण के लिए तेजी से कसरत की गई। शनिवार को शहरी विकास निदेशालय से प्रस्ताव मिलने पर शासन ने निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कुछ पदों पर आरक्षण बदला गया है तो कुछ में यथावत रखा गया है। निकाय प्रमुख पदों पर आरक्षण का निर्धारण होने के बाद अब 21 दिसंबर तक इस संबंध में दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 22 दिसंबर को शहरी विकास विभाग इनका निस्तारण करेगा और फिर इसकी सूचना शासन को भेजेगा। 23 दिसंबर को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी। नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्रनगर के चुनाव बाद में होंगे। किच्छा से सिरोलीकला क्षेत्र को बाहर करने का प्रकरण अदालत में विचाराधीन है, जबकि नरेंद्रनगर में वार्ड परिसीमन नहीं हो पाया है। दोनों निकायों में इन विषयों का निराकरण होने के बाद ही चुनाव होंगे। राज्य में नगर पंचायत बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। इन्हें गैर निर्वाचित नगर निकायों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें पदों पर सरकार मनोनयन करती है। महापौर पदों पर आरक्षण की स्थिति में अनारक्षित, 05,महिला, 03, अन्य पिछड़ा वर्ग ;महिलाद्ध, 01, अन्य पिछड़ा वर्ग, 01 अनुसूचित जाति, 01 के लिए प्रस्तावित हुई है। नगर निगम में मेयर पदों पर आरक्षण की तस्वीर: देहरादून, अनारक्षित, कोटद्वार, अनारक्षित श्रीनगर, अनारक्षित काशीपुर, अनारक्षित रुद्रपुर, अनारक्षित रुड़की, महिला, पिथौरागढ़, महिला, अल्मोड़ा महिला, हरिद्वार अन्य पिछड़ी वर्ग ;महिलाद्ध, )षिकेश, अनुसूचित जाति , हल्द्वानी अन्य पिछड़ी जाति। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों पर आरक्षणः नगर पालिका डोईवाला और मुनि की रेती सामान्य, रुद्रप्रयाग नगर पालिका और नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में अध्यक्ष सामान्य, नगर पंचायत गुप्तकाशी में एससी महिला, तिलवाड़ा में अन्य पिछड़ी जाति महिला और उखीमठ में महिला सीट घोषित। डोईवाला नगर पालिका सामान्य हुई। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष सीट पहली बार अन्य पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित हुई। नगर पंचायत तपोवन अन्य पिछड़ी जाति महिला व नगर पंचायत स्वर्ग आश्रम महिला आरक्षित के लिए घेषित। वहीं, खटीमा नगर पालिका सीट सामान्य और सितारगंज नगर पालिका अन्य पिछड़ी जाति की सीट घोषित हुई। अन्य निकायों में अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति: नगर पालिका, अनारक्षित, 15, नगर पंचायत 15 ,नगर पालिका महिला, 09, नगर पंचायत 08 , नगर पालिका अन्य पिछड़ी वर्ग ;महिलाद्ध, 04,नगर पंचायत 06 अनुसूचित जाति ;महिलाद्ध, नगर पालिका 02,नगर पंचायत 02 अनुसूचित जाति,नगर पालिका 04, नगर पंचायत 04 अनुसूचित जनजाति, नगर पालिका 01,नगर पंचायत 01 अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर पालिका 08, नगर पंचायत 1। नगर पालिका परिषद् उत्तरकाशी अनारक्षितः उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम अधिसूचना के क्रमांक 8 पर स्थित नगर पालिका परिषद् उत्तरकाशी के अध्यक्ष पद का आरक्षण महिला के स्थान पर अनारक्षित पढ़ा जाय। उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अधिसूचना के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।