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फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट का ईसी को आदेश, कहा-पहले देखें फिर फैसला लें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग की रोक के बाद फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह शुक्रवार से पहले फिल्म देखकर रोक पर फैसला लें। इससे पहले चुनाव आयोग ने इस फिल्म पर रोक लगाते हुए कहा था कि फिल्म चुनाव होने तक रिलीज नहीं की जाएगी। इस मामले में सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिए गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक ऐसी कोई भी बायोपिक फिल्म जिसमें किसी पार्टी या नेता को दिखाया जा रहा है, उसे चुनाव के दौरान रिलीज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी बायोपिक को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही रिलीज की मंजूरी दे दी थी। इस फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है। इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने निभाई है। बता दें कि विपक्षी दल इस फिल्म को लेकर आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म भाजपा को लोकसभा चुनाव में लाभ पहुंचा सकती है क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले सिनेमाघरों में दर्शकों तक पहुंचेगी। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की फिल्म पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय का कहना था कि इस मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव आयोग ‘सही’ जगह है।

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