रुद्रपुर मजार ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने 24 घंटे में मांगा जवाब, मजार वाले स्थान पर आवाजाही पर लर्गी रोक
नैनीताल(उद संवाददाता)। रूद्रपुर में इन्दिरा चौराहे के समीप एनएच पर स्थित मजार को आज प्रातः ध्वस्तीकरण किये जाने के खिलाफ मेंशन की गई पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से 24 घंटे के भीतर दो सदस्यों और मिट्टी शिफ्ट करने की भूमि का पूर्ण ब्यौरा मुहैया कराने को कहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से तब तक मजार वाले स्थान पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानि कल दोपहर को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर में इंदिरा चौक के समीप बनी सैयद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को जिला प्रशासन ने सोमवार तड़के बुलडोजर की मदद से हटा दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना के चलते की गई। मजार को हटाये जाने को लेकर एनएचएआई द्वारा पूर्व में ही संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जा चुका था। मजार को आज सोमवार को प्रातः ध्वस्त किये जाने के खिलाफ याचिकाकर्ता वक्फ अल्लाह ताला की तरफ से अधिवक्ता ने पुरानी याचिका में मेंशन किया जिसे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने लंच के बाद सुना। सुनवाई के दौरान ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय को जिलाधिकारी ने बताया कि इस दरगाह का नाम हजरत मासूम मियां शाह दरगाह था। ये भूमि वक्फ की भूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि बीती दस फरवरी को एनएच ने नोटिस दिया था और फिर दोबारा नोटिस देकर ये कार्यवाही की। इसका नियमानुसार मुआवजा दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा कि वो दो लोगों के आधार कार्ड, फोटो, ईमेल, फोन नंबर सहित सम्पूर्ण जानकारी दें जो मिट्टी लेकर जाएंगे। इसके अलावा 24 घंटे में शपथपत्र देकर बताएं कि वो इस मिट्टी को कहां स्थापित करेंगे?