निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 सितम्बर सेःडीएम

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रूद्रपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 सितम्बर से 31 अक्टूबर की अवधि में निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नीरज ऽैरवाल ने बताया जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रें की विधानसभा निर्वाचक नामावलियो का 1 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अवधि मे प्रत्येक बीएलओ अपने नियुत्तफ़ मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचक नामावलियो का जनसाधारण को निःशुल्क निरीक्षण करायेंगे। उन्होने कहा ऐसे नागरिक जिन्होने 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो वह निर्वाचक बनने की योग्यता रऽता हो, वह अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज कर सकते है। उन्होने कहा इसके लिए सम्बन्धित को प्रारूप 6 भरकर, 2 कलर फोटो व जन्म का प्रमाण व निवास का प्रमाण देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मृतक/स्थानान्तरित/शादी, विवाह के कारण अन्यत्र चले गये मतदाताओ के नाम प्रारूप 7 भरकर हटाये जायेंगे। उन्होने कहा जिनके पहचान पत्र ऽो गये है या नष्ट हो गये है वह भी प्रारूप 8 भरकर डूप्लीकेट पहचान पत्र बना सकते है। उन्होने कहा कोई भी व्यत्तिफ़ 1 से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नही होगा, किसी व्यत्तिफ़ का नाम 1 से अधिक स्थानो पर दर्ज पाया जाता है, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा है कि निर्वाचक नामावलियां त्रुटिहीन हो।

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