एनआईवीएच यौन शोषण मामले में का बड़ा आदेश
छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को सस्पेंड कर एफआइआर दर्ज करें
नैनीताल। हाई कोर्ट ने देहरादून के एनआईवीएच संस्थान में छात्रओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को आदेश दिया है कि छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को सस्पेंड कर उसके िऽलाफ एफआइआर दर्ज करें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि संस्थान में 12 घंटों के भीतर एमबीबीएस डॉक्टर की नियुत्तिफ़ की जाए, जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हाईकोर्ट ने एनआईवीएच यौन शोषण मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की ऽंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सचिव सेंथिल पांडियन को इस जांच अधिकारी नियुत्तफ़ किया है और कहा है कि तीन दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही एसएसपी देहरादून को आदेश दिया है कि वो एनआइवीएच में रेगुलर विजिट के लिए एक महिला एसआइ के साथ दो कॉन्स्टेबलों की नियुत्तिफ़ करें। बिजली स्पलाई बाधित ना हो इसके लिये कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटों के भीतर जनरेटर की व्यवस्था की जाए। ऽंडपीठ ने सचिव सांस्कृतिक को आदेश दिया है कि एनआइवीएच में ऽेल मैदान बनाया जाए। साथ ही बच्चों को ऽेल और सास्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस संस्थान में सात दिन के भीतर नियमित निदेशक की नियुत्तफ़ की जाए। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 4 सितंबर को होगी।