हाईकोर्ट में पेश हुए डीएम खैरवाल

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नैनीताल। रूद्रपुर के भदईपुरा में करीब 2300 एकड़ नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए आज जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट में विद्वान न्यायाधीश राजीव शर्मा और मनोज तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सोमवार को सचिव आवास को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि रूद्रपुर निवासी सेवा राम ने वर्ष 2016 में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें भदईपुरा में करीब 2300 एकड़ नजूल भूमि पर अवैध कब्जे का मामला उठाया गया था। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तब हाईकोर्ट मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को सम्बंधित अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। जिला प्रशासन शुरू से ही इस पर टालमटोल का रवैया अपनाता रहा। इस मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामले की प्रगति को लेकर जवाब देने के आदेश दिये थे। जिस पर आज जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल हाईकोर्ट में पेश हुए। बताया गया है कि न्यायाधीश राजीव शर्मा और मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष डीएम ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब दाखिल किया। हाईकोर्ट ने डीएम से मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले में डीएम का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने अब सोमवार को इस मामले में सचिव आवास को तलब किया है। भदईपुरा में हुए अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट की तल्खी को लेकर अब जल्द ही
वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने की उम्मीद जता जा रही है।

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