कालोनाइजर ने लूटी महिला कर्मी की अस्मत
रुद्रपुर,11 अगस्त। सैम ग्रीन कालोनी के मालिक पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज रिपोर्ट में एक महिला ने बताया कि वह शिमला पिस्तौर किच्छा रोड सैम ग्रीन कालोनी में वर्ष 2011 से टेलीकॉलर के पद पर कार्य कर रही है। कम्पनी के मालिक सतीश कुमार ने उसकी मेहनत देखते हुए उसे एडमिन हेड बना दिया। इस दौरान सतीश कुमार ने कहा कि वह इस कम्पनी में फ्रलैट ले ले जिसकी कीमत करीब 12 लाख रूपए है जो उसकी सेलरी से 10हजार रूपए प्रतिमाह की दर से किश्त के रूप में कट जायेंगे जिस पर महिला ने वर्ष 2014 में फ्रलैट ले लिया और उसकी सेलरी से फ्रलैट की किश्तें काटी जाने लगीं। इस दौरान कम्पनी का मालिक दिल्ली से आते कार्यालय में अपना काम निपटाते थे और उसके फ्रलैट पर भी आने जाने लगे। उसके पति मार्केटिंग का काम करते हैं जिस कारण वह घर से अक्सर बाहर रहते हैं। महिला का आरोप है कि कम्पनी का मालिक उस पर गलत नजर रखने लगा। वर्ष 2015 में उसने कहा कि दिल्ली जाना है और महिला के फ्रलैट पर ही हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब करने के बहाने वह देर रात तक घर में रूका रहा और उससे जबरदस्ती करने लगा। जब उसने विरोध जताया तो उसने जबरदस्ती कर शारीरिक सम्बन्ध बना लिये और अगले दिन दिल्ली चला गया और धमकी दी कि यदि किसी को यह बात बतायी तो नौकरी से निकाल देगा और फ्रलैट छीन लेगा। महिला का आरोप है कि बाद में वह जब भी रूद्रपुर आता तो उसकी इच्छा विरूद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और उसका उत्पीड़न करता रहा। जब उसने सतीश को नौकरी छोड़ने को कहा और फ्रलैट की किश्त के रूप में दिये पैसे व कार मांगने को कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब वह कार्यालय में काम कर रही थी तो उसे एक पेनड्राइव मिली। जब उसने लैपटॉप में पेनड्राइव लगायी तो देखा कि सतीश के साथ शारीरिक सम्बन्ध के दौरान उसकी वीडियो क्लिप बनायी हुई थी। जानकारी लेने से पता चला कि सतीश ने अपने एक साथी के सहयोग से यह वीडियोक्लिप भी बना ली। जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने विरोध जताया जिस पर सतीश ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।