अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका

हाईकोर्ट मे अपील करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

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देहरादून। अतिक्रमण पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अतिक्रमण हाटने की समयसीमा बढ़वाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि अतिक्रमण के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं, वहीं अपील करें। बता दें कि अतिक्रमण के खिलापफ हाईकोर्ट के आदेश की समयसीमा बढ़वाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें प्रदेश में भारी बारिश के चलते हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया था। याचिका में कहा गया था कि इन दिनों अध्किारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं। वहीं, बारिश के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील देते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह अतिक्रमण के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिये गये थे लिहाजा सरकार भी वहीं अपील करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सरकार को बड़ा झटका लगा है और अब देहरादून स्थित प्रेमनगर,रूद्रपुर में जो अतिक्रमणहटाओ अभियानच ल रहा है उसको और गति मिल जायेगी। तथा यह अतिक्रमण हटाओ अभियान अब संभवतः वृहद रूप से चलाया जायेगा।

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