ध्वस्त मजार के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा वक्फ बोर्ड का ओरिजलन रजिस्टर,कल फिर होगी सुनवाई

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नैनीताल(उद संवाददाता)। रुद्रपुर में मजार ध्वस्तीकरण मामले पर बुधवार को दोपहर बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश द्वारा उक्त मजार के सम्बंध में वक्फ बोर्ड का ओरिजनल रजिस्टर दिखाने को कहा है। रूद्रपुर स्थित मजार ध्वस्तीकरण के मामले की सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने पूछा कि क्या उनके पास कोई दस्तावेज हैं, जो ये साबित करें की ये आजादी से पहले की मजार है? न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को वक्फ का ओरिजिनल वक्फ रजिस्टर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे तक प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने ये भी कहा कि इसका कोई सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट लाएं? मामले में कल गुरुवार शाम 3 बजे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज को न्यायालय द्वारा वेरीफाई करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि यह मजार आजादी से पहले की है और ये विलेज आबादी एक्ट में दर्ज है। ये मजार दस्तावेजों में आबादी और मजार के नाम से पंजीकृत है। सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि ये मजार 1989 तक आबादी में पंजीकृत थी और 1990 में पहली बार नोटिफाई हुई। इनका मुआवजा एडजेस्ट किया गया था। सुनवाई के दौरान एसडीएम किच्छा व लैंड एक्विजिशन अधिकारी यूएस नगर कौस्तुभ मिश्रा ने स्वयं उपस्थित होकर जमीन की विस्तृत जानकारी न्यायालय को दी। न्यायालय ने याची के अधिवक्ता से सवाल किया कि क्या सरकारी जमीन में बनी दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है? सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को वक्फ का ओरिजिनल वक्फ रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों को बृहस्पतिवार शाम 3 बजे तक प्रस्तुत करने को कहा है। अब इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।

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