उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को धामी सरकार ने दी राहत : अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी

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ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर अब सरकार लगाएगी टैक्स 
देहरादून। धामी कैबिनेट की अहम बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है। मलिन बस्तियों के लिए सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत देते हुए अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मच्छी उपलब्ध होगा। इस से 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा।
कैबिनेट में लिए गये ये अहम फैसले
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ मिलेगा।
सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि एक रुपए की लीज पर दिए जाने पर मुहर लगी। 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी।
वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे।
कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाए गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने और खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा।
नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया।
ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के लिए और वीरांगना के लिए रोडवेज बजट के व्यवस्था की जाएगी। सौनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट की व्यवस्था करेगा।
शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। साल 2007 पहले जो लोग छोटे है उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।
ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर अब सरकार टैक्स लगाएगी।
मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की तमाम संवर्गों को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है।
खाद्य संस्करण एवं औषधि प्रशासन में एक अप औषधि नियंत्रक का पद सृजित किया गया है।
यूके स्पाइस में 17 पद सृजित किए जाने को मंजूरी मिली है।
लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है।

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